सरगुजा

नाबालिग की स्टंटबाजी वाहन मालिक को पड़ी भारी, वाहन जब्त, 37 हजार जुर्माना
17-Feb-2026 10:35 PM
नाबालिग की स्टंटबाजी वाहन मालिक को पड़ी भारी, वाहन जब्त, 37 हजार जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,17 फरवरी। नाबालिगों द्वारा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और स्टंटबाजी करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। थाना गांधीनगर क्षेत्र में एमजी हैक्टर वाहन से स्टंट करने के मामले में वाहन को जब्त कर वाहन मालिक पर 37,000 का अर्थदंड लगाया गया है, वहीं वाहन मालिक का लाइसेंस निलंबित कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

यह कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर राहुल बंसल के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि नावापारा क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर कुछ युवक एमजी हैक्टर वाहन में खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी कर रहे हैं और वाहन में बाहर की ओर बैठकर सरेआम प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम जनता में भय और आक्रोश का माहौल बन गया था।

सूचना के बाद थाना गांधीनगर पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घटना में प्रयुक्त एमजी हैक्टर वाहन को पुलिस कब्जे में लेकर वाहन चालक एवं उसके नाबालिग साथियों के परिजनों को थाने तलब किया गया। जांच में पाया गया कि नाबालिग चालक अपने दो अन्य नाबालिग साथियों को वाहन में बैठाकर खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था।

पुलिस द्वारा वाहन स्वामी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 133 के तहत नोटिस दिया गया, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद एमजी हैक्टर वाहन क्रमांक सीजी 15 ईई 5665 को जब्त किया गया। नाबालिग चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 एवं 184 तथा वाहन स्वामी के खिलाफ नाबालिग को वाहन देने पर धारा 199(ए) एवं 5/180 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा वाहन मालिक जितेंद्र सोनी (32 वर्ष), निवासी एमजी रोड पटपरिया, थाना गांधीनगर को 37,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा वाहन मालिक का लाइसेंस निलंबित कराने की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

 पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नाबालिगों को वाहन न दें और यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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