सरगुजा

नियमानुसार पीडीएस दुकानों का संचालन नहीं करने वाले दुकानों को निरस्त कर नई संस्थाओं को आवंटित करने के निर्देश
09-Dec-2025 10:28 PM
नियमानुसार पीडीएस दुकानों का संचालन नहीं करने वाले दुकानों को निरस्त कर नई संस्थाओं को आवंटित करने के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 9 दिसम्बर। कलेक्टर  विलास भोसकर की अध्यक्षता में आज  कलेक्ट्रेट सभा कक्ष, खाद्य विभाग/सहकारिता विभाग,मार्कफेडनागरिक आपूर्ति निगम,मंडी बोर्ड,छ0ग0 भण्डार गृह निगम की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागों की एजेंडावार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रचलित राशन कार्ड, उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन, एजेंसीवार उचित मूल्य दुकानों के संचालन की स्थिति, खाद्यान्न भंडारण की स्थिति, राशन कार्ड में ई केवाईसी की स्थिति, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रगति, वेयरहाउस, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की जानकारी, बारदाना व्यवस्था की उपलब्धता, पीडीएस बारदाना, किसान पंजीयन की स्थिति, रकबा समर्पण सहित अन्य विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

खाद्य अधिकारी बी एस कामटे ने बताया कि जिले में कुल प्रचलित राशन कार्डों की संख्या 300717  है। जिसमें बीपीएल राशन कार्ड 278987, एपीएल राशन कार्ड 21730 है। जिले में कुल राशन कार्ड में सदस्यसंख्या 929237 है। शासकीय उचित मूल्य दुकान की संख्या 521 तथा जिले में राशन कार्ड ई केवाईसी का प्रतिशत 83 प्रतिशत किए जाने की जानकारी दी।

कलेक्टर विलास भोसकर ने जिले में पंजीकृत ट्रेडर्स जो कि अनाज का व्यापार करते है, उनकी सूची खाद्य विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने मंडी सचिव, मंडी बोर्ड, अम्बिकापुर को दिए है। उन्होंने जिले में खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति एवं लैम्पस द्वारा संचालित वे दुकानें जो शासन के नियमानुसार कार्य नहीं कर रही है, उन्हें निरस्त कर अन्य पात्र संस्था को आबंटित करने के निर्देश दिए।

अम्बिकापुर (शहरी) क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित शार्टेज वाली दुकानों को एक महीने के भीतर कार्यवाही कर हटाने हेतु निर्देशित किया है। जिले में संचालित वे शासकीय उचित मूल्य दुकान जिनमें खाद्यान्न की शार्टेज मात्रा पाई गई है एवं वे दुकानें जिनके द्वारा बारदाना जमा नहीं किया गया है, उनकी कमीशन राशि रोकने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने जिले की ऐसी शासकीय उचित मूल्य दुकानें जिनका संचालन निजी भवन में हो रहा है, उन्हें चिन्हांकित कर डीएमएफ फंड से दुकान सह गोदाम बनवाने हेतु निर्देशित किया है।

उन्होंने वन नेशन वन कार्ड के तहत् सरगुजा जिले के ऐसे राशनकार्डधारी जो अन्य जिले,राज्य से खाद्यान्न का उठाव एवं अन्य राज्य के राशनकार्डधारी जो सरगुजा जिले से राशन उठाव करते है, उनकी सूची तैयार कर  प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। जिले में संचालित समस्त गैस एजेन्सी जिनके द्वारा उज्जवला योजना के तहत् गैस का इंस्टालेशन नहीं किया गया है। संबंधित गैस एजेन्सी एवं ऑयल कंपनी के अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

राइस मिलर्स पंजीयन दो दिवस में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटरो को दो दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया और जिले में ई केवाईसी ऑपरेटर हेतु शेष 159604 सदस्यों का ई केवाईसी करने हेतु निर्देशित किया।

कलेक्टर ने संदिग्ध राशनकार्डों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया एवं मिलर बारदाना एवं पीडीएस बारदाना उठाव किये जाने एवं समितियों तक पहुंचाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने एग्रीस्टेक के लंबित यूएफआर खसरों पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया साथ ही धान खरीदी के साथ ही कृषकों के रकबा समर्पण की कार्यवाही करने कहा।


अन्य पोस्ट