सरगुजा
ग्रीष्मकाल के दौरान न्यायालय में अधिवक्ताओं को कोट पहनने से मिली छूट
26-Mar-2025 10:14 PM

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 26 मार्च। भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली द्वारा ड्रेस कोड के संबंध में पारित नियम के अधिन धारा 49 (1) (जी) (जी) अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ताओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय न्यायालय में उपस्थिति हेतु कोट पहनने से छूट प्रदान की गई है।
उपरोक्त संबंध में छग उच्च न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालयों में व्यवसायरत अधिवक्ताओं को दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक न्यायालय में उपस्थिति के समय काला कोट पहनने से छूट प्रदान की गई है।
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