सरगुजा

अब कारोबार का संचालन 24 घंटे और पूरे सप्ताह किया जा सकता है-रविन्द्र तिवारी
25-Feb-2025 10:57 PM
अब कारोबार का संचालन 24 घंटे और पूरे सप्ताह किया जा सकता है-रविन्द्र तिवारी

दुकानदारों को फिर से कोई नया पंजीयन नहीं करना पड़ेगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापारियों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसमें गुमास्ता अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है। इस नए नियम का कॉन्फिड़्रेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने स्वागत किया है।

 इस नए नियम में स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी छोटे व्यापारी को गुमास्ता का पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। जिन संस्थाओं में दस कर्मचारी से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं, उन्हें श्रम विभाग से पंजीयन कराना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाए, इसकी जानकारी श्रम विभाग में देनी होगी।

कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लिया जा सकता है और चौबीसों घंटे व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। इस नियम में महिलाओं से भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में चौबीसों घंटे कार्य लिया जा सकता है। इस नियम के लागू होने से अब किसी भी व्यापारी को नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, साथ ही श्रम विभाग से भी व्यापारियों को मुक्ति मिल गई है।

नए नियम लागू होने से व्यापारियों में भ्रांति व्याप्त थी कि हमें फिर से कोई नया पंजीयन कराना होगा। इस संदर्भ में व्यापारियों की ओर से चिंता को कैट के जिलाध्यक्ष रविन्द्र तिवारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें श्रम पदाधिकारी नितेश विश्वकर्मा से चर्चा कर नए नियम के बारे में जानकारी ली गई।

 उक्त जानकारी के अनुसार अब दुकान खोलने और बंद करने की समय बाध्यता समाप्त हो गई है, साथ ही मंगलवार को अवकाश रहता था, वह भी अब बंद हो गया है अर्थात अब व्यवसाय का संचालन चौबीसों घंटे और पूरे सप्ताह किया जा सकता है। किसी दिन भी बंद नहीं रहेगा और कोई व्यापारी बंद रखना चाहता है तो बंद रखने के लिए स्वतंत्र है।


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