सरगुजा

रकम दोगुना करने का झांसा, 8 करोड़ से अधिक की ठगी, आरोपी झारखंड से गिरफ्तार
30-Jan-2025 8:32 PM
रकम दोगुना करने का झांसा, 8 करोड़ से अधिक की ठगी, आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 30 जनवरी। निवेशकों को रकम दुगना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने आरोपी जोनल मैनेजर को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा वेलफेयर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का कार्यालय खोलकर 8 करोड़ से अधिक की निवेशकों से  ठगी की थी।

थाना गांधीनगर एवं विशेष पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष है। जल्द ही प्रकरण के अन्य आरोपी भी गिरफ्तार होंगे।

पुलिस के मुताबिक़ देवराज यादव निवासी मैनपाट थाना कमलेश्वरपुर द्वारा दिनांक 04 सितंबर 2024 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वेलफेयर बिल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर व अन्य पदाधिकारीयों के द्वारा अम्बिकापुर के नमनाकला में उपरोक्त कंपनी का कार्यालय खोलकर कपनी का संचालन कर निवेशकों को कंपनी में रूपये जमा करने पर रकम दुगना करने का झांसा देकर रूपये जमा करवाकर कम्पनी बंद कर धोखाधड़ी कारित किये है। मामले मे देवराज यादव कि रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम 1978 की धारा 4, 5, 6 एवं छत्तीसगढ़ के निछेपको का हित का संरक्षण नियम 2005 की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण की विवेचना दौरान देवराज व कंपनी के एजेंटो व अन्य ठगी के शिकार निवेशकों से पूछताछ कर कथन दर्ज किया गया है एवं उनके पेश करने पर निवेशकों की सुची व रकम जमा आदि साक्ष्य जब्त किया गया है। अब तक की विवेचना दौरान प्रकरण मे करीब 08 करोड़ रूपये की ठगी होना पाया गया, जो अन्य निवेशकों के बढऩे की संभावना है।

प्रकरण की विवेचना दौरान कम्पनी का रजिस्ट्रेशन, मेमोरण्डम, बुकलेट आदि जब्त किया गया है। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया जो कंपनी का कार्यालय बंद है एवं रजिस्टार ऑफ कम्पनी छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश व पश्चिम बंगाल को पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ छत्तीसगढ़ को पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की गयी है।

प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपियों के द्वारा संचालित कम्पनी में वित्तीय लेने देन की अनुमति नहीं प्रदाय की गई है। प्रकरण में प्रार्थी व गवाहों के कथन, जप्त व प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि उपरोक्त कंपनी के डायरेक्टरों व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा वेलफेयर नाम से कंपनी खोलकर बिना रिजर्व बैंक के अनुमति के लोगों को ज्यादा लाभ देने का झांसा देकर स्थानीय लोगों को एजेंट बनाकर चेन सिस्टम बनाकर सीधे साधे निवेशकों से कंपनी में रूपये जमा कराकर करोड़ों रुपये छल पूर्वक प्राप्त कर कंपनी का कार्यालय बंद कर भाग गये हंै।

प्रकरण में विवेचना दौरान कंपनी के जोनल मैनेजर विनित कुमार पाण्डेय के द्वारा अम्बिकापुर में कंपनी के सेमिनार में शामिल होकर लोगों को प्रोत्साहित कर कंपनी में रूपये जमा करवाकर छल से रूपये प्राप्त किया है और कंपनी से लाभांश प्राप्त किया है, पुलिस टीम द्वारा आरोपी विनीत कुमार पाण्डेय कों पकडक़र पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम विनीत कुमार पाण्डेय रांची मूल निवासी ग्राम गोगदा थाना तरहसी जिला पलामु का होना बताया।

आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है।


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