सरगुजा

सरगुजा कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर,21 दिसंंबर। एमएमजीजीपीवाई की सडक़ में करोड़ों का गोलमाल करने एवं सडक़ का घटिया निर्माण कर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराकर शासकीय राशि का आहरण फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में सरगुजा कमिश्नर ने 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।
एमएमजीजीपीवाई रोड में करोड़ों का गोलमाल करने एवं सडक़ का घटिया निर्माण कर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराकर शासकीय राशि का आहरण फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में डॉ. डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा 12 नवंबर 2024 को एक शिकायत आवेदन मय दस्तावेज के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
आवेदन में यह लेख किया गया कि कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग कार्यालय के द्वारा ठेकेदार योगेश जायसवाल को मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत वर्क आर्डर, जिसमें सीसी सडक़ सह नाली निर्माण डगर तालाब से सूरजपुर मुख्य मार्ग तक,सीसी सडक़ सह नाली निर्माण केदमा मटरिंगा पीएमजीएसवाय सडक़ से जजगी बस्ती तक,सीसी सडक़ सह नाली निर्माण मदनमोहन घर से चौक तक,सीसी सडक़ सह नाली निर्माण प्राथमिक शाला से मेयर डुगू मार्ग में निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर जिसकी टेंडर राशि 98.64 लाख रुपए थी एवं उक्त ठेकेदार योगेश जायसवाल को 68 प्रतिशत राशि दर से प्रदान किया गया था जो 76.27 लाख रुपए हैं,जिसका एग्रीमेंट नंबर 08-रूरूत्रत्रक्कङ्घ/2020-21 दिनांक 4/7/2020 तथा उक्त कार्य को पूर्ण काटने की अवधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित कर 4 महीने की है।
उपरोक्त कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास विभाग संभाग ष्टत्रक्रक्रष्ठ्र अंबिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक 1974/स््रष्ट/ष्टत्रक्रक्रष्ठ्र/2021 दिनांक 8/2/2021 को प्रदान की गई है परंतु संबंधित ठेकेदार के द्वारा उपरोक्त कार्यो में भारी अनियमितताएं की गई है एवं बिना कार्य पूर्ण किए ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया जो कि मौका स्थान पर जाकर प्रमाणित है।
उपरोक्त पैकेज के निर्माण कार्यों में ठेकेदार के द्वारा संबंधित अधिकारीयों को प्रभावित करके उनके साथ सांठगांठ कर फर्जी एमबी बनाकर कार्य का लेख किया गया है तथा स्टीमेट तथा ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है जो कि मौका स्थल पर देखने से स्पष्ट प्रमाणित है।
संबंधित ठेकेदार के द्वारा उपरोक्त कार्यो का निर्माण गुणवत्ताहीन एवं घटिया स्तर का करते हुए भारी भ्रष्टाचार किया गया है जो की पूर्ण रूप से शासन तथा करोड़ों करदाताओं के टैक्स के पैसों की चोरी को दर्शाता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।
उपरोक्त सडक़ निर्माण कार्य को संबंधित ठेकेदार के द्वारा पूर्ण रूप से कार्य नहीं कराया गया है जबकि ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों से मिली भगत कर उपरोक्त कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराकर अनावेदकगण से उपरोक्त पैकेज के संपूर्ण राशि प्राप्त कर लिया गया है इसके अलावा ठेकेदार एवं अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त कार्य घटिया एवं गुणवत्ताहीन स्तर का होने से उखड़ चुका है जिससे कि यह प्रमाणित है कि संबंधित ठेकेदार के द्वारा इन कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है।
उपरोक्त कार्यो में स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई निर्माण कार्यों को पूर्ण रूप से निर्माण कराया जाना था परंतु संबंधित ठेकेदार के द्वारा उसका भी पालन नहीं किया गया है और स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई निर्माण कार्य नहीं किए गए सिर्फ कागजों में पूर्ण बताया गया है और उसकी पूर्ण रूप से भुगतान प्राप्त कर लिया गया है जो कि यह प्रमाणित करता है कि ठेकेदार एवं अधिकारियों के द्वारा आपसी मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि का गबन कर भ्रष्टाचार किया गया है।
निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात ठेकेदारों के द्वारा खनिज विभाग से खनिज चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है परंतु ठेकेदार एवं अधिकारियों से मिली भगत कर फर्जी चुकता प्रमाण पत्र बलरामपुर खनिज विभाग से मिलीभगत कर कार्यपालन अभियंता के छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण अंबिकापुर के द्वारा प्राप्त किया गया है जिसकी विधिवत जांच करने की भी मांग डीके सोनी के द्वारा की गई है जिससे कि करोड़ों रुपए की रॉयल्टी शासन को प्राप्त हो सके।
उपरोक्त शिकायत एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के द्वारा कलेक्टर सरगुजा को शिकायत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के जांच कराकर 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।