सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 30 नवंबर। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की संपत्ति को कुर्क करने का काम शुुरु हो चुका है।
दरअसल, साल 2016 में ग्राम पंचायत देवरी में निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य में एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर के परिजन अपनी मांगों को लेकर न्याय के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।
कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक देवरी स्कूल में शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा था। मृतक मजदूर ललित साहू उस निर्माण कार्य में लगा था। काम के दौरान ललित साहू स्कूल के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन वायर की चपेट में आ गया। घटनास्थल पर ही मजदूर की मौत हो गई। परिजन मुआवजे और न्याय के लिए कोर्ट की शरण में पहुंचे।
कोर्ट ने कहा कि मजदूर के परिवार को 11 लाख 2 हजार 286 रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो संपत्ति को कुर्क किया जाए।
योगेश वर्मा, एडिश्नल जनपद सीईओ का कहना है कि कुर्की के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट के आदेश पर यह सब हो रहा है। कोर्ट के आदेश पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हादसे के वक्त निर्माण कार्य का काम एजेंसी के जिम्मे रहा।
नायब तहसीलदार भूपेंद्र कुमार नेताम का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
सबसे पहले चल संपत्ति और ऊसके बाद अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। कुर्की के बाद हुई नीलामी से जो पैसे मिलेंगे उससे पीडि़त परिवार को दिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई को गंभीरता से पूरा किया जा रहा है।
कुर्की की कार्रवाई
पीडि़त परिवार को आर्थिक मदद नहीं दिए जाने के बाद शुक्रवार को तहसीलदार की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई शुरु की गई। जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के दफ्तर में रखे सामान को कुर्क कर लिया गया। दफ्तर में रखे टेबल कुर्सी और बाकी सामानों को कर्मचारी ट्रैक्टर में लादकर ले गए। कुर्क की संपत्ति की अभ नीलामी की जाएगी। नीलामी से जो भी पैसा मिलेगा उससे पीडि़त परिवार को दिया जाएगा।


