सरगुजा

दुकान को अवैध निर्माण बता पार्षद ने अतिक्रमण हटाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
05-Mar-2022 9:43 PM
दुकान को अवैध निर्माण बता पार्षद ने अतिक्रमण हटाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 5 मार्च। अंबिकापुर नगर निगम के पार्षद आलोक दुबे ने पुराना बस स्टैंड के पास स्थित दुकान को अवैध बताकर सरगुजा कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पार्षद द्वारा हवाला दिया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी वहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में पार्षद श्री दुबे ने बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का स्पष्ट आदेश था कि जवाब से अगर नगर निगम अम्बिकापुर सहमत नहीं होता है तो 21 दिन के भीतर नगर निगम अम्बिकापुर इस प्रकरण में हुए अवैध निर्माण को तत्काल तोड़ देगा।

श्री दुबे ने बताया कि वह स्वयं आवेदक हैं और अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उक्त स्थल से अतिक्रमण हटाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।

आरोप दुर्भावनावश, प्रक्रियागत तरीके से नियमित करा लिया गया है-संतोष

उक्त मामले को लेकर अधिवक्ता संतोष सिंह के हवाले से जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि दुर्भावनावश यह आरोप लगाया है। निर्धारित समयावधि में नगर निगम में जवाब प्रस्तुत किया गया एवं नगर निगम में प्रक्रियागत तरीके से निर्माण को नियमित करा लिया गया है, आरोप बेबुनियाद व ओछी राजनीति से प्रेरित है। मामला वर्षों पुराना है। आलोक दुबे लगातार नगर निगम में पार्षद रहे हैं, वर्षों बाद जागना व मामला उठाना किसी की छवि खराब करने की सुनियोजित साजिश है।


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