सरगुजा

मासूम से रेप, आरोपी फूफा को उम्र कैद
30-Dec-2021 8:00 PM
मासूम से रेप, आरोपी फूफा को उम्र कैद

   69 दिनों में न्यायालय ने सुनाया फैसला    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज,30 दिसम्बर।
पस्ता थाना अंतर्गत ग्राम में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ उसी के फूफा ने मक्का बाड़ी में ले जाकर रेप किया गया था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो (एफटीसी) रामानुजगंज वंदना दीपक देवांगन ने मात्र 69 दिनों में प्रकरण पर फैसला सुनाया। अपराध की प्रकृति तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास तथा 50,000 रुपए का अर्थदण्ड दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर 2021 को 5 वर्षीय बच्ची पड़ोस के घर टीवी देखने गई थी। रात्रि लगभग 8 बजे रोते रोते घर आई। पूछने पर बताया कि फूफा ने घर चलो कहकर पास के मक्का बाड़ी में ले जाकर गलत काम किया। बच्ची की स्थिति को देखते हुए घर वालों ने पस्ता थाने में लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई।
 
थाना द्वारा जांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें सजा सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो (एफटीसी) रामानुजगंज वंदना दीपक देवांगन ने अभियुक्त को धारा 363, 366 भा.द.सं. एवं धारा 5 (ड)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्प में धारा 376(क)(ख) भा. द.सं. के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से है तथा रुपये 50000/- का अर्थ दण्ड का सजा सुनाया। उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक शम्भू प्रसाद गुप्ता थे तथा अभियुक्त की ओर से पैनल अधिवक्ता रमेश गुप्ता थे।

शारीरिक-मानसिक पुनर्वास के लिए 10 लाख देने की अनुशंसा
न्यायाधीश ने पीडि़त बच्ची की शारीरिक, मानसिक पुनर्वास हेतु 10 लाख रुपए का प्रतिकर प्रदान करने की अनुशंसा की। वहीं कलेक्टर बलरामपुर रामानुजगंज को 18 वर्ष आयु होने तक नि:शुल्क शिक्षा किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रदान कराए जाने के निर्देश दिए।


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