सरगुजा

जपं बतौली के तत्कालीन सीईओ के खिलाफ अनियमितता प्रमाणित
02-Oct-2021 8:11 AM
   जपं बतौली के तत्कालीन सीईओ के खिलाफ अनियमितता प्रमाणित

कमिश्नर ने कलेक्टर को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने भेजा पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 1 अक्टूबर। जनपद पंचायत बतौली के तत्कालीन सीईओ सूरज गुप्ता के विरुद्ध अनियमितता प्रमाणित होने के पश्चात कमिश्नर ने कलेक्टर को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराए जाने की पत्र प्रेषित किया है।

गौरतलब है कि अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्षता में जिला पंचायत द्वारा टीम गठित किया गया, जिसमें जनपद पंचायत बतौली में मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना एवं मनरेगा आदि के कार्यों के अभिलेख के निरीक्षण में अनियमितता पाई गई है।

उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा कलेक्टर एवं कमिश्नर सरगुजा को शासकीय राशि में अनियमितता बरतने के कारण जनपद पंचायत बतौली के तत्कालीन सीईओ से सूरज प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कमिश्नर ने कलेक्टर को पत्र भेजकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।


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