सरगुजा

महापौर ने की अपील, कहा- पूरी जांच कर करें भूखंड का क्रय
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 13 अगस्त। नगर निगम महापौर डॉ. अजय तिर्की ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर क्षेत्रांतर्गत विभिन्न भूमि स्वामियों द्वारा मूखण्ड का समग्र विकास किये बिना अवैध रूप से भूखण्डों का खण्डश: विक्रय बिना किसी सक्षम अनुमति के अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किया जा रहा है। जिसमें सडक़, नाली, बिजली, खेल मैदान, उद्यान, आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग हेतु भूमि आदि का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, जिससे नगर में अवैध एवं अव्यवस्थित बसाहट हो रहा है, ऐसे भू-खण्डों में मार्गों का कम चौड़ा होना सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। ऐसे भू-खण्डों पर नगर निगम की सुविधाये उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रावधान है एवं निगम द्वारा ऐसे क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास नहीं किया जा रहा है।
किसी भी भू-खण्ड को क्रय किये जाने के पूर्व उसके संपूर्ण वैधानिक दस्तावेज विकास अनुज्ञा आदि जांचकर पर्याप्त मार्ग की चौड़ाई एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं को जांचने के उपरांत ही भूखण्डों का क्रय किया जाना चाहिए। नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर क्षेत्रांतर्गत 20 फिट से कम चौड़े मार्ग पर किसी प्रकार की अनुमति देने का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर क्षेत्रांतर्गत ऐसे समस्त अवैध भूखण्डों का चिन्हांकन कर छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं छ.ग. कॉलोनाईजर नियम 2013 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही किया जा रहा है। जिसमें भूमि के क्रेता भी प्रभावित होंगे। महापौर ने कहा है कि अवैध भूखण्डों का क्रय न करें एवं भूखण्ड क्रय करने के पूर्व सक्षम अनुशा की जांच कर ले तथा भविष्य में होने वाले दण्डात्मक कार्यवाही से बचे।