सूरजपुर

बेटे ने ही की थी मां की हत्या, बंदी
16-Apr-2021 9:15 PM
 बेटे ने ही की थी मां की हत्या, बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिश्रामपुर,16 अप्रैल। विश्रामपुर पुलिस ने लक्ष्मणपुर बस्ती में हुए एक महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। महिला के पुत्र ने ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को सितंबर राजवाड़े ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी मां अमरेश बाई (55)लक्ष्मणपुर बस्ती के नया मकान में अकेली रहती थी, जो मृत अवस्था में अपने खाट के पास जमीन में चित हालत में पड़ी है। मृतका की साड़ी व चूड़ी बगल में पड़ा है चोट दिखाई नहीं दे रहा है। पीएम रिपोर्ट में महिला की मृत्यु गला दबाने से सांस अवरूद्ध होने एवं हत्यात्मक प्रकृति का होना लेख करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान मृतका के आस पड़ोस में रहने वालों से घटना के संबंध में बारिकी से पूछताछ करने पर मृतका का उसके बड़े पुत्र सिंतम्बर राजवाड़े से विवाद होना बताते हुए उसके उपर हत्या करने का संदेह जाहिर किए। सितम्बर राजवाड़े से पूछताछ करने पर वह पुलिस को गुमराह करता रहा, कढऱ्ा से पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां अमरेश बाई पिता के मृत्यु के बाद लक्ष्मणपुर कुम्दा बस्ती वाले नये घर में अकेली रहती थी। मां घर में शराब बनाती थी तथा किसी-किसी को घर में बैठाकर शराब पिलाती व स्वयं भी उनके साथ पीती थी और पारा मोहल्ला में घूमती रहती थी, जिससे गांव समाज में बदनामी हो रही थी। कई बार समझाने एवं पुराने घर में रहने के लिए बोलने पर नहीं मानती थी। इसका व इसका छोटा भाई चांवला राजवाड़े के नाम से न्यायालय से रोड एक्सीडेंट के प्रकरण में तीन लाख रूपये भरने का नोटिस भी मिला था। इन दोनों भाई के पास पैसा नहीं रहने से ये दोनों भाई लक्ष्मणपुर वाले नये मकान को चार लाख रूपये में बेचना चाह रहे थे लेकिन इसकी मां इंकार कर रही ती। इन दोनों वजह से  घटना दिनांक 12 अप्रैल के रात्रि करीब 1 बजे पैदल अपने नया घर गया। उसकी मां अकेली शराब पीकर सो रही थी, तब हाथ व गमछे से उसके गला को दबा दिया, जिससे मां की मृत्यु हो गई। इसके बाद घटना को अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया हो उसका स्वरूप दिया। हत्या करने के बाद घर का दरवाजा को सटाकर अपने पुराने घर चला गया।

सुबह थाना जाकर अपने बचाव के लिये अपनी मां का मृत्यु के सबंध में रिपोर्ट कराना बताया। प्रकरण में आरोपी सितम्बर राजवाडे द्वारा घटना के तथ्य को भटकाने एवं छिपाने के उद्देश्य से रिपोर्ट दर्ज कराना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में पृथक से धारा 201 भादवि जोड़ी गई। जांच विवेचना में आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने पर उसे् गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।


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