सारंगढ़-बिलाईगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 4 सितंबर। कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल द्वारा बिलाईगढ़ बीईयो को जांच हेतु निर्देश दिए, जांच उपरांत सही पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल ने दोनों शराबी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। समय सीमा प्रकरण 454 के अनुसार साधराम खटकर प्रधान पाठक, सुकुल बाबू भास्कर सहायक शिक्षक एलबी. कार्यरत संस्था प्राथ. शाला चारभांठा वि.ख. बिलाईगढ़ के विरुद्ध शाला प्रबंध समिति ग्रामीणों ग्राम चारभांठा ज.प. बिलाईगढ़ ने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया।
उक्त शिकायत के संबंध में बीईओ बिलाईगढ़ जांच प्रति वेदन 2 सितंबर 24 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया। जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि दोनों कर्मचारी प्राय: विद्यालय में मद्यपान करके आते है। संबंधित के उक्त कृत्य से विद्यालयीन वातावरण दुषित हो रहा है एवं अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। जो कि छग. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के विपरीत पाया गया है। साधराम खटकर प्र.पाठक कार्यरत् संस्था प्राथ. शाला चारभांठा बिलाईगढ़ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1968, के उपनियम (1) (क) के तहत् उन्हे तत्काल निलंबित करते हुए कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ में मुख्यालय नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि में खटकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


