सारंगढ़-बिलाईगढ़
चुनाव संबंधी कार्यों में लापरवाही की मिली थी शिकायत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 17 नवंबर। विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2023 अंतर्गत जगमोहन लाल प्रेमी, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कैथा, भाटापारा को निर्वाचन संबंधी दायित्वों में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी ने निलंबित कर दिया है।
जगमोहन द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन मैं सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरुप लापरवाही बरतने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (03) के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण दंडनीय है।
जारी आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09, 1(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ में निर्धारित किया गया है। जगमोहन को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


