राजनांदगांव
राजनांदगांव, 8 अप्रैल। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक करो का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया जाता है। चूंकि कोरोना वायरस संक्रमण पुन: बढ़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 6 अपै्रल को आदेश जारी कर इस माह की विशेष छूट के तहत 30 अपै्रल तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छूट प्रदान की गई है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि पुन: कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते इस विषम परिस्थति में नागरिकों को रियायत देने नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 30 अपै्रल तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लेने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम राजस्व कार्यालय में फिजिकल डिस्टेंिसंग का पालन करते करों का भुगतान कराया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व अमला द्वारा घर-घर जाकर भी संपत्तिकर की वसूली की जाएगी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने सभी करदाताओं से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लेते नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।


