राजनांदगांव
श्रमिकों की जानकारी पोर्टल में करें अपलोड
05-Jan-2021 1:29 PM

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राजनांदगांव, 04 जनवरी। प्रदेश के विभिन्न कारखानों, स्थापना में नियोजित सभी श्रमिकों, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य बीमा अधिनियम 1948 एवं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है। सहायक श्रमायुक्त ने सभी कारखानों एवं स्थापनाओं के नियोजिकों से उनके कारखानों और स्थापनाओं में कार्यरत सभी श्रमिकों एवं कर्मचारियों की जानकारी श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल ष्द्दद्यड्डड्ढशह्वह्म्.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ सिंगल विंडो के माध्यम से लॉगिन कर अपलोड करने कहा है। कर्मचारी एवं श्रमिकों का पंजीयन करके सभी जानकारी को एकीकृत वार्षिक विवरणी सिंगल रिटर्न में अपलोड करें।
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