राजनांदगांव
राजनांदगांव, 30 मई। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पालिकाओं एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम व उप निर्वाचन 2026 को संपन्न कराने कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जितेन्द्र यादव ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम अंतर्गत मतदान एवं मतगणना तिथि को शुष्क दिवस घोषित किया है।
कलेक्टर ने जिले के देशी (कम्पोजिट) मदिरा दुकान घुमका को मतदान दिवस 1 जून के 48 घंटा पूर्व मदिरा दुकान को बंद करने तथा मतगणना तिथि 4 जून को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह विदेशी (कम्पोजिट) मदिरा दुकान सोमनी-सांकरा, एफएल 1 (ख-कम्पोजिट अहाता) एवं द ब्लिज क्लब एफएल 4 (क) सोमनी-सांकरा को मतदान तिथि 1 जून के 48 घंटे पूर्व मदिरा दुकान को बंद करने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान अवैध मदिरा, धारण, परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


