राजनांदगांव

150 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त
21-May-2026 3:55 PM
150 एकड़ भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त

जेसीबी चलाकर हटाया अतिक्रमण
पटवारी व राजस्व निरीक्षक को नोटिस
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई।  
कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर जिले में अवैध कॉलोनाइजरों एवं अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव गौतम पाटिल तथा तहसीलदार प्यारेलाल नाग के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा ग्राम बघेरा एवं झुराडबरी में लगभग 150 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई।
जिला प्रशासन द्वारा संबंधित भूमिस्वामियों को पूर्व में अवैध प्लाटिंग के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि के बाद भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई करते अवैध निर्माण एवं संरचनाओं को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से निर्मित बाउंड्रीवॉल, मुख्य प्रवेश द्वार (गेट), रिसॉर्ट, मैरिज हॉल, तार-जाली फेंसिंग तथा बनाई गई सडक़ों को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। साथ ही अवैध रूप से विकसित सडक़ों को खोदकर भूमि को उसके मूल स्वरूप में लाया गया।
प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि क्षेत्र में आगे भी यदि किसी के द्वारा सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति अवैध प्लाटिंग या शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया जाता है, तो उनके खिलाफ इसी तरह बिना किसी रियायत के सीधे बुलडोजर चलाने और कानूनी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कड़ा रूख अपनाते न केवल भूमिस्वामियों पर कार्रवाई की है, बल्कि संबंधित हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने या समय पर इसकी जानकारी न देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
 इन खसरों पर प्रशासन  ने की कार्रवाई
ग्राम बघेरा में पंकज जैन पिता अमृत लाल के स्वामित्व वाले खसरा नंबर 129/1, 137/1, 137/2, 130/1, 131/1, 147/1 एवं 157/1 पर निर्मित अवैध संरचनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। इसके अलावा रूक्मणी पति छेरकू के खसरा नंबर 565/1, नेहा महाजन पिता अंकुश महाजन के खसरा नंबर 570/1, प्रमोद चौधरी पिता रामायण चौधरी के खसरा नंबर 569/1, शालिनी साहू पति मुरलीधर साहू के खसरा नंबर 386/1 तथा हिमांशु कुमार पिता रामइकबाल ठाकुर के खसरा नंबर 628/1 में की गई अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। इसी प्रकार ग्राम झुराडबरी (सुरडबरी) में सीमा मौर्य पति राजनाथ मौर्य के खसरा नंबर 713/2, नेहा महाजन पिता अंकुश महाजन के खसरा नंबर 722/2, राघवेन्द्र सिंह पिता हंसध्वज के खसरा नंबर 648/3 तथा चंद्रशेखर पिता मंगनूराम के खसरा नंबर 648/9 एवं 648/10 में अवैध प्लाटिंग एवं कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई।
लापरवाह कर्मियों पर भी होगी कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार सुरेखा वर्मा, राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्राम कोटवार उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने कहा कि बिना सक्षम अनुमति के अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी निर्माण अथवा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 मनगट्टा में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर
ग्राम मनगट्टा में लगभग 150 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध प्रशासन द्वारा बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर के माध्यम से अवैध रूप से विकसित किए गए मार्ग, प्रवेश द्वार एवं अन्य निर्माण कार्य को हटाया। प्रशासन को सूचना प्राप्त होने पर ग्राम मनगट्टा में बिना वैधानिक अनुमति एवं नियमानुसार स्वीकृति के बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। बिना अनुमति कृषि भूमि का अवैध डायवर्सन एवं प्लाटिंग करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी भूमि अथवा प्लाट की खरीदी करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, अनुमति एवं दस्तावेजों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने कहा कि जिले में अवैध प्लाटिंग, अतिक्रमण एवं राजस्व नियमों के उल्लंघन के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।


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