राजनांदगांव

संपत्तिकर का भुगतान : जुलाई तक करने 6.25 व दिसंबर तक करने मिलेगा 4 प्रतिशत छूट का लाभ
13-May-2026 4:40 PM
संपत्तिकर का भुगतान : जुलाई तक करने 6.25 व दिसंबर तक करने मिलेगा 4 प्रतिशत छूट का लाभ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 मई।
नगर निगम सीमांतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर में कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार निर्धारित दर पर पुर्नविचार उपरांत सम्पत्तिकर में भूमि व आवासीय दरों में 10 प्रतिशत तथा व्यवसायिक व औद्योगिक दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि किया गया। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में सम्पत्तिकर का अग्रिम भुगतान करने पर नियमानुसार छूट भी दिया जा रहा है।

सम्पत्तिकर के संबंध में नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने जानकारी दी कि बढ़ी हुई सम्पत्तिकर मेें पुर्नविचार कर सम्पत्तिकर में भूमि व आवासीय दरो में 10 प्रतिशत तथा व्यवसायिक व औद्योगिक दरों में 20 प्रतिशत वृद्धित अनुसार महापौर परिषद एवं सामान्य सभा में स्वीकृति उपरांत वार्डवार दर निर्धारण कर आदेश जारी किया गया है तथा निर्णय अनुसार इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही नई दर से सम्पत्तिकर लिया जा रहा है, जिन करदाताओं द्वारा बढ़ी हुई दर से सम्पत्तिकर का भुगतान किया गया है, उनका आगामी वित्तीय वर्ष मेंं समायोजन किया जाएगा।

आयुक्त ने बताया कि छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137(1) के अधीन नियत तारीख के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्पत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करने पर छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। जिसके तहत 31 जुलाई तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।   इसी प्रकार 1 अगस्त 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।  1 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने नागरिकों से सम्पत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लेकर नगर विकास में सहयोग की अपील की है।


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