राजनांदगांव
न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 नवंबर। नगर निगम सीमाक्षेत्र के गंज चौक के समीप रफीक भाई बीबा द्वारा अवैध रूप से शासकीय नजूल भूमि पर काबिज होकर कबाड़ी दुकान का संचालन किया जा रहा था।
रफीक बीबा द्वारा गंज चौक स्थित शासकीय भूमि नजूल शीट क्र. 61-ए भूखंड क्रं. 43/1 कुल 684 वर्गफीट पर अपना हक होना बताकर उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा 24 फरवरी 2022 में पारित निर्णय अनुसार काबिज भूमि के एवज में 10 फरवरी 2023 मोहल्ला गंज लाइन स्थित शीट क्र. 61-ए, भूखंड क्रं. 40 में से 684 वर्गफुट भूमि का अस्थाई पट्टा रफीक भाई बीबा के नाम पर जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए थे, किन्तु रफीक बीबा द्वारा काबिज तथा आबंटित भूमि दोनों पर कब्जा कर कबाड़ी दुकान का संचालन किया जा रहा था, जिसे न्यायायल के डब्लूपीसी नंबर 4690/2025 में पारित निर्णय 3 सितंबर 2025 के पालन में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता द्वारा वर्तमान कब्जे की भूमि को रिक्त कराया गया।


