राजनांदगांव

श्रम कानून में व्यापक बदलाव कामगारों के हित में-योगेश
24-Nov-2025 6:15 PM
श्रम कानून में व्यापक बदलाव कामगारों के हित में-योगेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 नवंबर।
छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष एवं श्रमिक नेता योगेश दत्त मिश्रा ने श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते कहा कि पिछले 7 दशकों से भी अधिक पुराने श्रम कानूनों को बदलकर देश के कामगारों को बहुप्रतीक्षित तोहफा दिया है।

उन्होंने कहा कि 1948 में लागू किए गए श्रम कानून हकीकत में अंग्रेजी शासनकाल के लेबर एक्ट का ही प्रारूप था, तब का औद्योगिक माहौल दूसरे ढंग का, आज देश में औद्योगिक वातावरण अलग तरीके का हो गया है, इसे ध्यान में रखकर नए कानून का सृजन किया गया है । जिससे मजदूरों के बुनियादी अधिकार बनेंगे।

श्री मिश्रा ने कहा कि इस कानून की सबसे बड़ी खासियत न्यूनतम वेतन की गारंटी है, पूरे देश के लिए न्यूनतम वेतन और फ्लोरवेज तय कर हर मजदूर को कम से कम एक आधारभूत वेतन की गारंटी देता है और समान काम का समान वेतन पर भी जोर देता है राष्ट्रीय फ्लोरवेज होने से कोई भी राज्य इससे कम न्यूनतम वेतन नहीं रख पाएगा, जो मजदूरों की बड़ी जीत होगी । इसके अलावा भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा का दायरा बढ़ाकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इसका लाभ देने का प्रावधान है। बिना नियुक्ति पत्र के मजदूरों को काम पर रखना गैरकानूनी होगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की व्यापक रक्षा की गई है, ऐसे करोड़ों करोड़ों मजदूर जो सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम वेतन भविष्य निधि व स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित थे उन्हें इस योजना के दायरे में लाया जा रहा है।


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