राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 नवंबर। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने बिना अनुमति के जिले से प्रवास करने एवं कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर वरिष्ठ मंडी सचिव प्रवर श्रेणी डोंगरगांव गोपालराम सुनहरे को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1969 (एस्मा) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि जिले में धान के अवैध भंडारण एवं परिवहन के संबंध में आवश्यक बैठक ली गई। जिसमें वरिष्ठ मंडी सचिव प्रवर श्रेणी डोंगरगांव गोपालराम सुनहरे अनुपस्थित रहे तथा राजनांदगांव जिले से बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए जिले से बाहर अन्यत्र प्रवासरत होने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा धान खरीदी से संबंधित समस्त कर्मचारियों की सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।
कारण बताओ नोटिस में वरिष्ठ मंडी सचिव प्रवर श्रेणी डोंगरगांव गोपालराम सुनहरे को यह कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर लिखित कारण प्रस्तुत करे, कि क्यों न उक्त कार्य को अत्यावश्यक सेवा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1969 (एस्मा) के आदेश का उल्लंघन मानते विधिक कार्रवाई के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।


