राजनांदगांव

इंडस्ट्रीज संचालक पर पौने दो लाख का अर्थदंड
15-Nov-2025 9:14 PM
इंडस्ट्रीज संचालक पर पौने दो लाख का अर्थदंड

राजनांदगांव, 15 नवंबर। न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी राजनांदगांव द्वारा मिथ्या छाप खाद्य प्रकरण पर सुनवाई करते मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज ग्राम कोपेडीह के संचालक भवदीप सिंह पर 1 लाख 80 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।  उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन के तहत खाद्य पदार्थ पोपो एक्वा पैकेजड ड्रिंकिंग वाटर 250 एमएल (पैक्ड) का नमूना मिथ्या छाप स्तर विक्रय करने तथा बिना वैध एफएसएसएआई अनुज्ञपित व पंजीयन के कारोबार करने के कारण मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज ग्राम कोपेडीह के संचालक भवदीप सिंह पर 1 लाख 80 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।


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