राजनांदगांव

शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार का अर्थदंड
28-Oct-2025 6:54 PM
शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार का अर्थदंड

राजनांदगांव, 28 अक्टूबर। शराब पीकर वाहन चलाने वाले अनावेदक के विरूद्ध लालबाग पुलिस ने एमव्ही एक्ट के तहत कार्रवाई की। अनावेदक को 10  हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार लालबाग थाना प्रभारी के नेतृत्व में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एमसीपी लगाकर संदिग्ध वाहनों को चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान  ग्राम फरहद चौक में अनावेदक ठाकुरराम साहू द्वारा अत्याधिक शराब पीकर वाहन चला रहा है, जिसे धारा 185 एमव्ही एक्ट के तहत वाहन को जब्त कर इस्तगाशा तैयार कर 27 अक्टूबर को न्यायालय में पेश कर अनावेदक को 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।


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