राजनांदगांव

एक नाबालिग समेत चार आरोपी गिरफ्तार
26-Sep-2025 4:21 PM
एक नाबालिग समेत चार आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 26 सितंबर। सोमनी क्षेत्र में पैदल यात्री को एक्सीडेंट करने वाले एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उक्त घटना 24 सितंबर को सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पदयात्री को एक्सीडेंट करने का था। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा व नाबालिक बालक को सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया।

मिली जानकारी के अनुसार भिलाई घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी की रहने वाली मृतिका महिमा साहू अपने दोस्तों के साथ पैदल डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ग्राम मनकी खंडेलवाल बांस डिपो के सामने राजनांदगांव-दुर्ग जीई रोड के पास कार महिंद्रा थार के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट करने से मृतिका को गंभीर चोट आया था, जिसे इलाज के लिए सेक्टर-9 हॉस्पिटल भिलाई लेकर गए थे। जिसकी मृत्यु हो जाने पर आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध धारा 106 बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

थाना प्रभारी सोमनी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव द्वारा थाना सोमनी पुलिस का टीम गठित कर विवेचना कार्रवाई किया गया। विवेचना में वाहन महिंद्रा थार के वाहन स्वामी रजत सिंग द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन को किराये पर नयन सिंह को देना तथा नयन सिंह द्वारा वाहन को किराये पर लेकर नाबालिग को चलाने देना तथा नाबालिक वाहन चालक वाहन को तेज गति लापरवाही से चलाते  महिमा साहू को एक्सीडेंट करने से महिमा साहू का मृत्यु होना पाया गया। मूल वाहन स्वामी  द्वारा मूल वाहन चालक के बदले किसी अन्य व्यक्ति राजू कुमार धुर्वे को चालक के रूप मे पेश कर साक्ष्य को छिपाना पाया जाने से आरोपी रजत सिंह  31 वर्ष निवासी भिलाई, नयन सिंह उर्फ  छोटू 31 वर्ष निवासी जयंती नगर दुर्ग एवं राजू कुमार धुर्वे 26 वर्ष निवासी सोमनापुर कबीरधाम हाल ग्राम फुंडा  पाटन एवं विधि का उल्लंघन करने वाले  नाबालिग के विरूद्ध धारा 106, 61(2),  238 बीएनएस से 199 (क) मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। तीनों आरोपियों के जेल वारंट मिलने के पश्चात जेल दाखिल किया गया। नाबालिग बालक को संप्रेषण गृह राजनांदगांव भेजा गया।


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