राजनांदगांव

छग चेम्बर ऑफ कामर्स के संरक्षक बने पारख
29-May-2025 5:18 PM
छग चेम्बर ऑफ कामर्स के संरक्षक बने पारख

चेम्बर  की प्रदेश कार्यसमिति घोषित
इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य

राजनांदगांव, 29 मई। चेंबर ऑफ  कॉमर्स के संरक्षक खूबचंद पारख, जिला अध्यक्ष कमलेश वेद, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक बिंदल, प्रदेश मंत्री तरुण लहरवानी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से प्री-डिपॉजिट का भुगतान वैध पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। चेंबर के नेताओं ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले में जिसका देशभर के करदाताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा है। जिसमें अपील दायर करने अनिवार्य प्री-डिपाजिट का भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी।
 

 

यह आदेश जीएसटी विभाग और  याशो इंडस्ट्रीज के बीच के मामले में आया है। याशो इंडस्ट्रीज विशेष और फाइन केमिकल्स के वैश्विक निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। श्री पारख ने कहा कि इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107(6) में प्री-डिपाजिट भुगतान का तरीका केवल नकद तक ही सीमित नहीं है। विवाद का केंद्र बिंदु यह था कि क्या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107(6) के तहत अपील स्वीकार करने के लिए आवश्यक 10 प्रतिशत प्री-डिपाजिट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसी के माध्यम से चुकाया जा सकता है या इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिये नकद में ही जमा करना अनिवार्य है। इस पर स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यह प्री-डिपाजिट आईटीसी के माध्यम से भी किया जा सकता है। यह निर्णय निर्यातकों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा।


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