राजनांदगांव

रंजिश पर जानलेवा हमला, दो गिरफ्तार
28-May-2025 4:25 PM
रंजिश पर जानलेवा हमला, दो गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई।
पुरानी रंजिश के चलते नाबालिग द्वारा अपने ही नाबालिग साथी के पेट में चाकू से वार करने वाले विधि के विरूद्ध संषर्घरत बालक को गिरफ्तार कर बाल सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया। पुलिस ने विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को जब्त किया।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25 मई को यह अपने घर में था तभी रात्रि लगभग 8 बजे विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक द्वारा इसे फोन लगाकर मछली मार्केट के पीछे लाना पास बुलाने पर प्रार्थी अपनी साथी के साथ वहां पर गया और विधि के विरूद्व संघर्षरत बालक द्वारा इसका मोबाइल मांगकर फ्लाईट मोड में कर अपने पास रखे धारदार चाकू से हत्या करने की नियत से प्रार्थी के पेट में वार कर हमला किया। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में धारा 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी के लिए पृथक से टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो जुर्म करना स्वीकार किया।  विधि के विरूद्व संघर्षरत बालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने का चाकू को जब्त कर विधिवत गिरफ्तार कर किशोर न्याया बोड के समक्ष पेश किया गया। विधि के विरूद्व संघर्षरत् बालक का वारंट प्राप्त होने के उपरांत  बाल सम्प्रेक्षण गृह दाखिल किया गया।

 

गाली-गलौज कर मारपीट
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी शमसुल 32 वर्ष निवासी तुलसीपुर बख्तावर चाल ने 25 मई को रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी राकेश खंडेलवाल निवासी तुलसीपुर राजनंादगांव एवं दिलशाह आलम निवासी स्टेशनपारा राजनंादगांव का इसे मां-बहन की अश्लील गाली-गलौज कर हाथ-मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया।  रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्व कर आरोपियों को को गिरफ्तार किया गया।  आरोपियों के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर माननीय एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल दाखिल किया गया।


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