राजनांदगांव
राजनांदगांव, 22 जनवरी। अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के विरूद्ध चिखली पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं वाद-विवाद कर शांतिभंग करने वाले 01 बदमाश के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार 21 जनवरी को अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी प्रदीप पारधी 26 साल निवासी बोईरडीह के कब्जे से 15 पौवा देशी शोले शराब तथा आरोपी रामा पारधी 21 साल निवासी मुड़पार के कब्जे से 14 पौवा शोले देशी शराब को जब्त कर दोनों आरोपी के विरूद्ध पृथक-पृथक धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई किया गया। इसी प्रकार गठुला नाला के पास आम रास्ता पर शराब पीने वाले आरोपी गौतम साहू 20 साल निवासी नया ढाबा वार्ड नं. 04 राजनांदगांव के विरूद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई किया गया। वहीं वाद-विवाद कर शांतिभंग करने वाले बदमाश कुंज बिहारी साहू उर्फ चिला 25 साल निवासी बजरंगपुर नवागांव वार्ड नं. 01 के विरूद्ध धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया।


