राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। नाबालिग से बलात्कार और आरोपी को सश्रय देने वाले दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है।
मिली जानकारी के अनुसार खडग़ांव थाना प्रभारी संजय कुमार यादव के निर्देशन में खडग़ांव पुलिस द्वारा मामले का खुलासा करते आरोपीं को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि थाना खडग़ांव के अपराध क्रमांक 20/2025 धारा 137(2) बीएनएस के प्रार्थी ने 23 मार्च 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 मार्च 2025 को दोपहर करीबन 12 बजे पीडि़ता अपने दादा-दादी के पास ग्राम फडकी जा रही हूं बोलकर घर से निकली है, जो आज दिनांक तक घर वापस नहीं आने पर आसपास व रिश्तेदारों में पता तलाश किया, पता नहीं चला। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 20/2025 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया है। अपराध विवेचना एवं पीडि़ता की पतासाजी के दौरान 29 मार्च को प्रार्थी के घर से पीडि़ता को बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर दस्तयाबी शुमार किया।
पीडि़ता का आईयूसीएडब्ल्यू मोहला में कथन कराया गया। पीडि़ता के कथन के आधार पर आरोपी अरूण कुमार मंडावी द्वारा धारा 137 (2), 65 (1) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने से गढ़चिरौली से आरोपी अरूण मंडावी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। आरोपी अरूण मंडावी का मेमोरेंडम कथन लिया गया, जो अपराध करना स्वीकार किया और पीडि़ता को कहगांव से खडग़ांव तक ले जाने उसके दोस्त रामस्वरूप रावटे ने सहयोग किया तथा खडग़ांव से पीडि़ता को आरोपी वर्धा तथा वर्षा से सैलू (महाराष्ट्र) ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। वापसी दौरान अपने जीजा के घर मुरूमगांव में रूका और वहां भी पीडि़ता के साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाकर पीडि़ता को उसके घर भेजकर फरार हो गया। मुख्य आरोपी अरूण मंडावी को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में पतासाजी कर गढ़चिरौली महाराष्ट्र तथा आरोपी को सहयोग करने वाले उसके जीजा अनिल मंडावी को मुरूमगांव तथा आरोपी एवं पीडि़ता को भागने में सहयोग करने वाले सह-आरोपी रामस्वरूप को कहगांव से गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजने माननीय न्यायाल द्वारा जेल वारंट जारी करने पर तीनों आरोपियों को जिला जेल राजनांदगांव निरूद्ध किया गया है।