राजनांदगांव

इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य-चेम्बर
26-May-2025 3:42 PM
इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य-चेम्बर

राजनांदगांव, 26 मई। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व संरक्षक खूबचंद पारख, जिला अध्यक्ष कमलेश वेद, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक बिंदल, प्रदेश मंत्री तरुण लहरवानी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से प्री-डिपाजिट का भुगतान वैध पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

चेंबर के नेताओं ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से देशभर के करदाताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा है। जिसमें अपील दायर करने के लिए अनिवार्य प्री-डिपॉज़िट का भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के माध्यम से करने की अनुमति दी गई थी। यह आदेश जीएसटी विभाग और याशो इंडस्ट्रीज के बीच के मामले में आया है। याशो इंडस्ट्रीज विशेष और फाइन केमिकल्स के वैश्विक निर्माता और आपूर्तिकर्ता हैं।

 

पूर्व संरक्षक खूबचंद पारख ने कहा कि इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107(6) में प्री-डिपाजिट भुगतान का तरीका केवल नकद (कैश) तक ही सीमित नहीं है। विवाद का केंद्र बिंदु यह था कि क्या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107(6) के तहत अपील स्वीकार करने के लिए आवश्यक 10 प्रतिशत प्री-डिपाजट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसी के माध्यम से चुकाया जा सकता है या इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिये नकद में ही जमा करना अनिवार्य है? इस पर स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यह प्री-डिपाजिट आईटीसी के माध्यम से भी किया जा सकता है। यह निर्णय निर्यातकों और एमएसएमई क्षेत्र के लिए अत्याधिक लाभकारी सिद्ध होगा।


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