राजनांदगांव

राजनांदगांव, 13 अप्रैल। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने नागरिकों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पत्तिकर का अग्रिम भुगतान कर छूट का लाभ लेने की अपील की है। साथ ही गत् वित्तीय वर्ष 2024-25 के सम्पत्तिकर का भुगतान अपै्रल 2025 तक करने पर भी अधिभार में शासन ने छूट दिया है। आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137(1) के अधीन नियत तारीख के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करने पर छूट का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 अपै्रल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार 1 अगस्त 2025 से 30 दिसम्बर 2025 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक 0 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के साथ-साथ गत् वर्ष के सम्पत्तिकर भुगतान में भी शासन ने एक माह की छूट प्रदान की है। चूंकि इस वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में स्थानीय निर्वाचन की प्रक्रिया, मतदाता सूची आदि कार्य में निकायो के अधिकारी व कर्मचारी भी संलग्न रहे। जिसके परिणाम स्वरूप आय संग्रहण की कार्रवाई प्रभावित रही।
जिसके कारण शासन ने सम्पत्तिकर भुगतान करने अपै्रल 2025 तक अधिभार में छूट दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से सम्पत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लेकर नगर विकास में सहयोग की अपील की है।