राजनांदगांव

ई-सिगरेट व हुक्का पर कार्रवाई
14-Feb-2025 4:24 PM
ई-सिगरेट व हुक्का पर कार्रवाई

राजनांदगांव, 14 फरवरी। चौक-चौराहों पर तम्बाकू, सिगरेट विक्रय करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पूर्व में भी बसंतपुर पुलिस ने ई-सिगरेट से संबंधित वस्तु एवं हुक्का पर कार्रवाई की। 

मिली जानकारी के अनुसार बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक  एमन साहू द्वारा जिला राजनांदगांव में अपराधों एवं शैक्षणिक अस्पतालों के आसपास एवं शहर के  चौक-चौराहे पर नशीले पदार्थ विक्रय की रोकथाम के लिए लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अभियान के तहत 13 फरवरी को बसंतपुर पुलिस द्वारा धारा 4 कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत 10 प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगणों के विरूद्ध इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पूर्व में थाना बसंतपुर द्वारा नवीन तेजवानी निवासी लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महेन्द्र नगर एवं चंद्रपाल उर्फ  थद्दू निवासी सिंधी कॉलोनी राजनांदगांव अवैध रूप से ई-सिगरेट से संबंधित वस्तु हुक्का हेतु इस्तेमाल की जाने वाली प्लेवर एवं अन्य समाग्री अवैध रूप से लाभ कमाने के उदेश्य से अपने पान ठेला में रखकर अवैध रूप से विक्रय करने हेतु रखते पाए। आरोपीगणों के विरूद्व अपराध धारा 7 इलेक्ट्रनिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण आयात) निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण भंडारण और विज्ञापन प्रतिशेष अधिनियम धारा 20 (2) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिशेय और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम, 2003 पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। 


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