राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 नवंबर। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
मिली जानकारी के अनुसार 6 नवंबर को प्रार्थी ने छुरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पोती को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। थाना छुरिया द्वारा कार्रवाई करते 7 नवंबर को पीडि़ता को बरामद कर पीडि़ता के कथन अनुसार आरोपी द्वारा पीडि़ता से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती बनाकर उसे फोन कर अपने साथ भगाकर ले जाकर पीडि़ता के साथ रेप करने पर प्रकरण में धारा. 64(2)(झ) बीएनएस एवं 4 पाक्सो एक्ट जोडक़र घटना कारित करने वाले आरोपी का पता तलाश कर अभिरक्षा में लेकर आरोपी हेमन्त मानिकपुरी 20 साल निवासी वीरेंद्र नगर वार्ड नंबर 02 थाना सरायपाली जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ को पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आरोपी को 08 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।


