राजनांदगांव

जंगल में शिकार के लिए लगाया करंट, बालक की मौत, 4 बंदी
10-Oct-2024 2:46 PM
जंगल में शिकार के लिए लगाया करंट, बालक की मौत, 4 बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 अक्टूबर।
बिजली के खंबे से डायरेक्ट कनेक्शन लगाकर जंगल में शिकार के लिए करंट फैलाने और करंट की चपेट में आने से एक बालक की मौत के मामले को लेकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आपराधिक मानव वध और विद्युत अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार जेल भेजा गया।

मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़ जिले के साल्हेवारा थाना क्षेत्र के ग्राम रेंगाखार निवासी चांद खान ने 8 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका लडक़ा साहिल खान गांव के भुरे खान और अजीत खान के साथ 7 अक्टूबर की रात्रि अपने भैंस को ढूंढने जंगल की ओर गए थे। 8 अक्टूबर को सुबह 4 बजे उसे सूचना मिली कि भैंस ढूंढते समय बैगा साल्हेवारा के जंगल में शिकारियों द्वारा फैलाए गए बिजली करंट की चपेट में आने से उसके लडक़े साहिल की मौत हो गई। 

सूचना पर साल्हेवारा थाना में मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्रवाई में लिया गया। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 11000 केवी के हाई वोल्टेज विद्युत लाईन से जीआई तार द्वारा डायरेक्ट करंट लगाकर लगभग एक किमी  तक करंट का जाल फैलाया गया था, जिसे विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर विद्युत कनेक्शन हटवाया गया। उक्त घटना की गंभीरता को देखते साल्हेवारा थाना में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध आपराधिक मानव वध की धारा 105, बीएनएस एवं धारा 135 विद्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र वैष्णव के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम रवाना किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार संदेही प्रीतम यादव निवासी गेरूखदान अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल में करंट लगाकर शिकार करता है, उक्त सूचना के आधार पर आरोपी प्रीतम यादव एवं अन्य का पता लगाया गया, जो घटना के बाद से गांव को छोडक़र जंगल में छिपे थे।

आरोपी प्रीतम यादव को गेरूखदान के जंगल से ढूंढकर  हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में  प्रीतम अपने 3 अन्य साथियों बुधराम मरकाम, जेठु मरकाम, हीरालाल उर्फ गज्जु सैयाम के साथ मिलकर दिनांक घटना समय को बैगा साल्हेवारा के जंगल में जीआई तार का जाल बिछाकर बिजली के खंबे से डायरेक्ट कनेक्शन लगाकर शिकार हेतु करंट फैलाने बताया। 

आरोपी प्रीतम यादव की निशादेही पर अन्य आरोपियों को हिरासत में पूछताछ कर जुर्म स्वीकार करने पर सभी आरोपियों का कथन लेख कर घटना में प्रयुक्त 2 कुल्हाड़ी, हसिया, करंट लगाने में प्रयुक्त बांस को जब्त किया गया है। आरोपियों द्वारा बिजली खंभे से डायरेक्ट सप्लाई देकर लोहे के तार के माध्यम से जंगल में बिजली करंट फैलाए जाने से मृतक साहिल खान की मौके पर ही मौत होना पाए जाने से आरोपियों का उक्त कृत्य अपराधिक मानव वध एवं विद्युत अधिनियम का घटित करना सबूत साक्ष्य पाए जाने से आरोपी  प्रीतम यादव, बुधराम मरकाम, गज्जु उर्फ हीरालाल सैय्याम एवं जेठु मरकाम सभी निवासी गेरूखदान को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।


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