राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 15 सितंबर। मोहला-मानपुर जिले के मोहला पंचायत के उपसरपंच के खिलाफ सरपंच की जानकारी के बगैर लेटर पेड का इस्तेमाल कर फर्जी कार्यों हेतु किए जाने के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक मोहला सरपंच सरस्वती ठाकुर ने पुलिस से शिकायत करते बताया कि वर्ष 2024 के फरवरी माह में ग्राम मोहला के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाली मंडाई मेला में झूला लगाने उपसरपंच अब्दुल खालिक 34 वर्ष निवासी वार्ड नं. 9 मोहला द्वारा मेरे पंचायत का लेटरपेड को झूला वालों को मेरे जानकारी के बिना छलपूर्वक झूला लगाने अनुमति प्रदान किया था। जिसकी जांच जनपद पंचायत मोहला में हुई। जांच रिपोर्ट सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहला द्वारा एफआईआर कराने के आदेश पर एफआईआर करने आवेदन किया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामले की शिकायत ग्राम पंचायत मोहला के ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष किया था। जिसके बाद कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश मोहला एसडीएम को दिए थे। एसडीएम ने मामले में आरोपी उपसरपंच को दोषी पाते उपसरपंच के पद से बर्खास्त कर दिया था। उपसरपंच अब्दुल खालिक ने एसडीएम के आदेश को चुनौती देते कलेक्टर न्यायालय में अपील की थी।
कलेक्टर न्यायालय ने मामले में उपसरपंच अब्दुल खालिक को ग्राम पंचायत सरपंच के लेटरपेड का दुरूपयोग कर झूला संचालक को फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में दोषी पाते ग्राम पंचायत को एफआईआर दर्ज करवाने आदेश जारी किए थे। वहीं बर्खास्तगी के मामले में कलेक्टर ने अपील आंशिक रूप से पुन: परिशिलन के लिए मातहत न्यायालय को वापस किया है।