राजनांदगांव

एक करोड़ लेकर रजिस्ट्री नहीं, एक बंदी, 2 फरार
21-Mar-2024 2:34 PM
एक करोड़ लेकर रजिस्ट्री नहीं, एक बंदी, 2 फरार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 21 मार्च।
जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की। वहीं अन्य 2 फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। 
आरोपियों ने 5.93 एकड़ जमीन की बयाना राशि एक करोड़ रुपए लेकर रजिस्ट्री नहीं कराया। वहीं आरोपियों द्वारा सुनियोजित ढंग से जमीन के खरीदी-बिक्री कर धोखाधड़ी किया तथा जान से मारने की धमकी देते थे।

पुलिस के अनुसार शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते जांच किया। जिसमें प्रार्थी व आरोपियों के बीच मटियाखार डोंगरगांव में स्थित जमीन 17.42 एकड़ कृषि भूमि का सौदा  प्रति एकड़  30 लाख 101 रुपए के हिसाब से हुआ। जिसमें  भूमि स्वामी द्वारा 11.49 एकड़ भूमि का पैसा लेकर रजिस्ट्री कर दिए एवं 5.93 एकड़ भूमि ख.नं. 23/2 रकबा 0.27 एकड़, ख.नं.  18/22 रकबा 0.48 एकड़, ख.नं. 18/24 रकबा 0.50 एकड़, ख.नं. 18/25 रकबा 0.48 एकड़, ख.नं. 18/53 रकबा 0.57 एकड़, ख.नं.  18/62 रकबा 0.09 एकड़, ख.नं. 34/2 रकबा 0.20 एकड़, ख.नं.  34/3 रकबा 0.10 एकड़, ख.नं.  34/4 रकबा 1.66 एकड़, ख.नं. 34/5 रकबा 0.99 एकड़, ख.नं.  18/43 रकबा 0.68, जिसकी कुल कीमत एक अरब 77 करोड़, 90 लाख 59 हजार 893 में से एक करोड़ रुपए अनावेदक द्वारा प्राप्त किया जाकर रजिस्ट्री नहीं किया गया और न ही बयाना राशि लेकर वापस किया है।

अपने लेनदेन में संचालित भारतीय स्टेट बैंक शाखा डोंगरगांव के खाता क्रमांक 10688579443 को धोखाधड़ी करने की नियत से समय से पहले बंद कर धोखाधड़ी किया गया। 
रजिस्ट्री करने या बयाना रकम वापस करने हेतु कहने पर हशिशंकर झारराय एवं उनके पुत्र अभिजित एवं योगेश द्वारा आवेदक को जान से मारने की धमकी देना पाया गया, जिस पर धारा 420, 506, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया ।

विवेचना के दौरान अभिजीत झारराय बसंतपुर महामाया चौक को 20 मार्च को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर पेश किया गया। अन्य दो आरोपी फरार हैं।  जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।
 

 


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