राजनांदगांव
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 मार्च। खैरागढ़ पुलिस ने आपराधिक मामलों में कार्रवाई करने अभियान छेड़ दिया है। पुलिस ने दो सटोरियों को सट्टा-पट्टी लिखते कार्रवाई की। वहीं कबाड़ी दुकानों में छापा मारकर चोरी के सामानों की खरीदी-बिक्री की संभावना को लेकर कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के पुलिस कप्तान त्रिलोक बंसल, एएसपी नेहा पांडेय के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लालचंद मोहले के निर्देशन एवं थाना प्रभारी खैरागढ़ राजेश देवदास एवं सायबर सेल प्रभारी के नेतृृत्व में थाना खैरागढ़ में जुआ-सट्टा के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 मार्च को खैरागढ़ पुलिस और सायबर सेल द्वारा टीम गठित कर बाजार अतरिया में अवैध रूप से सट्टा-पट्टी लिखकर अंकों का दांव लगाकर लोगों को सट्टा नामक हार-जीत का खेल खेला रहा है।
सूचना पर खैरागढ़ पुलिस और सायबर सेल की टीम द्वारा मौके पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई में आरोपी चंद्रभूषण गुप्ता 38 साल निवासी बाजार अतरिया, जवाहरदास मानिकपुरी (51) को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से सट्टा लिखने में प्रयुक्त मोबाइल 2 व सट्टा-पट्टी, नगदी कुल 2600 रुपए जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध धारा 6, 7 छग जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की अपराध क्र. 90/24 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
कबाड़ी दुकानों में पुलिस की दबिश
अभियान के तहत 5 मार्च को टाउन भ्रमण एवं कबाड़ी दुकान चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि मुक्तेश्वरी मेडिकल के पास दाऊचौरा खैरागढ़ कबाड़ी दुकान का संचालक मो. शबीर मेमन काफी मात्रा में छड़, मोटर साइकिल और स्कूटी खरीदकर रखा है। सूचना पर कबाड़ी दुकान में रखे एक स्कूटी, एक पुरानी मोटर साइकिल, एक पुराना कूलर एवं 10 नग छड़ का टुकड़ा, दो नग लोहे का पाईप कुल कीमती 15 हजार रुपए मिला। उक्त सामानों की खरीदी-बिक्री के संबंध में नोटिस देकर दस्तावेज पेश करने कहा गया। उक्त सामान चोरी का होने के संदेह में धारा 41(14) जाफौ 379 भादवि के तहत तैयार किया गया।
इसी तरह 5 मार्च को ही मुखबिर से सूचना मिली कि मुक्तेश्वरी मेडिकल के पास दाऊचौरा खैरागढ़ कबाड़ी दुकान का संचालक याकुब सोलंकी खेत में घेरा करने वाले लोहे की जाली खरीदकर रखा है। सूचना पर याकुब सोलंकी के कबाड़ी दुकान में रखे दो गुच्छा लोहे की खेत में घेरा किया जाने वाला फेसिंग तार कुल कीमती 2400 रुपए मिला। सामान चोरी का होने के संदेह में धारा 41(14) जाफौ 379 भादवि के तहत तैयार किया गया है। इसी तरह पुराना बस स्टैंड के पास मुखबिर से सूचना मिली कि किल्लापारा सिद्धार्थ पेट्रोल पंप के पास खैरागढ़ कबाड़ी दुकान का संचालक मनीष सिंह राजपूत पुरानी छड़, लोहे का दरवाजा एवं गाड़ी का इंजन खरीदकर रखा है। सूचना पर मनीष के कबाड़ी दुकान में रेड कार्रवाई कर कबाड़ी दुकान में रखे पुरानी छड़, लोहे का दरवाजा एवं गाड़ी का इंजन कुल कीमती 65 हजार रुपए मिला। उक्त सामानों की खरीदी-बिक्री के संबंध् में नोटिस देकर दस्तावेज पेश करने कहा गया। सामान चोरी का होने के संदेह में धारा 41(14) जाफौ 379 भादवि के तहत तैयार किया गया है।