राजनांदगांव
एमएमसी जिले में धारा 144 लागू
10-Oct-2023 4:09 PM

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राजनांदगांव, 10 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही आगामी निर्वाचन कार्य के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है।
आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न हो सके। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 (1) ए, 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते मोहला-मानंपुर-अं. चौकी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस. जयवर्धन द्वारा जिले के अंदर सभी राजनैतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का पालन करने निर्देशित किया गया है।
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