राजनांदगांव

रात 10 बजे के बाद डीजे-धुमाल बजने पर होगी कार्रवाई
22-Feb-2023 3:46 PM
रात 10 बजे के बाद डीजे-धुमाल बजने पर होगी कार्रवाई

बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर पुलिस ने ली संचालकों की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 फरवरी।
बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर अब रात 10 बजे के बाद डीजे और धुमाल बजाने वालों पर माननीय उच्च न्यायालय के गाइडलाइन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते मंगलवार को डीजे संचालकों की पुलिस कंट्रोल रूम स्थित जनसंवाद कक्ष में बैठक ली।

बैठक में सभी संचालकों को निर्देशित करते कहा कि वे माननीय उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत रात्रि 10 बजे के बाद डीजे धमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। स्कूली बच्चों की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते बैठक में सीएसपी ने कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे किसी कीमत में नहीं बजाने की हिदायत दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद जो भी डीजे बजाएगा उसके खिलाफ  कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के गाईड लाईन का हर हाल में पालन सुनिश्चित कराए। यदि किसी तरह की समस्या आती है, तो उसके लिए आप पुलिस की मदद लें सकते है। कई बार वैवाहिक आयोजनों में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है कि लोग देर रात तक डीजे बजाने का दबाव डालते हैं। ऐसे लोगों की डायल-112 या पुलिस कंट्रोल नंबर 9479192199 पर तत्काल सूचना पुलिस को दें।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। बैठक में साकेत दास वैष्णव, सचिव रितेश शर्मा, मीडिया प्रभारी सौरभ ताम्रकर, भागीरथी सदस्य, युगल, राकेश, पप्पू, शुभम, लोकेश, तरूण आदि डीजे संचालक उपस्थित थे।
 


अन्य पोस्ट