राजनांदगांव

प्रतिबंधित प्लास्टिक पर 5 दुकानों से 1300 वसूली
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 14 दिसंबर। मलमा मंडप के तहत एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने नगर निगम सख्ती बरत रही है। अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिदिन कार्रवाई कर रही है। साथ ही सडक़ पर मलमा रखने पर संबंधित के विरूद्ध अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में मंगलवार को मोतीपुर क्षेत्र में मलमा मंडप के तहत कार्रवाई करते 4 दुकानदारों से एक हजार 6 सौ रुपए जुर्माना किया। इसी प्रकार प्रतिबंधित प्लास्टिक के तहत 5 किराना दुकानों से एक हजार 3 सौ रुपए जुर्माना किया गया। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रत्येक व्यक्ति व पशु-पक्षियों को प्लास्टिक के नुकसान से बचाने शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध करने कड़े कदम उठा रही है। शासन के मंशानुरूप नगर निगम द्वारा भी अभियान चलाकर प्रतिदिन प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्रय एवं उपयोग के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी प्रकार शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने मलमा मंडप के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान पर कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ मानव जीवन सहित जीव-जन्तु के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डाल रहा है, नुकसान से बचाने शासन द्वारा इसके विक्रय एवं उपयोग पर रोक लगाया जा रहा है। शासन मंशानुरूप नगर निगम का स्वास्थ्य अमला भी शहर में प्रतिदिन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय नहीं करने समझाईस दे रहे है। समझाईस उपरांत विक्रय व उपयोग करते पाए जाने कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई की कड़ी में मोतीपुर क्षेत्र के किराना दुकानों में प्रतिबंधित पालीथिन रखने पर पवन किराना स्टोर्स, गोपाल किराना स्टोर्स व कन्हैया डेली निड्स से 3-3 सौ रुपए तथा सौरभ किराना स्टोर्स व देवांगन किरान स्टोर्स से 2-2 सौ रुपए इस प्रकार कुल 13 सौ रुपए अर्थदंड वसूला गया।
इसी प्रकार मलमा मंडप के तहत मोतीपुर के ही 4 लोगों द्वारा सडक़ पर बिल्डिंग मटेरियल रखने पर एवन देवंागन व भरत वर्मा से 5-5 सौ रुपए एवं बीटी वाल्दे व अरूण कुमार से 3-3 सौ रुपए कुल 16 सौ रुपए अर्थदंड वसूला गया। उक्त अभियान प्रतिदिन जारी रहेगी। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील करते कहा कि अपने प्रतिष्ठानों की नियमित साफ-सफाई रखे एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय व उपयोग न करें तथा सडक़ पर मलमा या बिल्डिंग मटेरियल न रखे।