रायपुर

नवा रायपुर में मकान दिलाने के नाम पर 6.45 लाख की ठगी, एफआईआर
28-Apr-2026 7:01 PM
नवा रायपुर में मकान दिलाने के नाम पर 6.45 लाख की ठगी, एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 अप्रैल। नवारायपुर के राखी थाना इलाके में मकान खरीद-बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल  को आरोपी वेद गायकवाड के विरुद्ध धारा 318(4)का अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण में शशिकांत वर्मा और उनकी पत्नी ज्योति वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वे नवा रायपुर अटल नगर, सेक्टर-29 में मकान खरीदना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले वेद गायकवाड से संपर्क किया। आरोपी ने उन्हें सेक्टर-29 में स्थित एक मकान दिखाया और व्हाट्सएप के जरिए दस्तावेज भी भेजे।इसके बाद आरोपी ने मकान मालिक को एडवांस रकम देने की बात कह 5.80 लाख रुपए और कमीशन 65 हजार रुपए मांगे। इस पर शशिकांत ने  अलग-अलग किश्तों में 6,45,000 रुपए आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद पता चला कि आरोपी ने मकान मालिक को कोई भी रकम नहीं दिया है। पैसे अपने पास ही रख लिए। जब इस संबंध में वेद गायकवाड से पूछताछ की गई तो वह लगातार बहाने बनाता रहा।

इसके बाद आरोपी ने रकम मकान मालिक को देने की बात कही। लेकिन जब शशिकांत ने मकान मालिक से संपर्क किया तो पता चला की अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया।  इस कारण मकान का सौदा नहीं हुआ।

इसके बाद आरोपी ने दूसरे मकान का झांसा दिया और फिर से सौदा कराने का प्रयास किया, लेकिन वह भी फर्जी निकला। पैसे वापस मांगने पर उंची पहुंच होने का धौस दिखाकर धमकी दी। इसकी शिकायत शाशिकांत ने राखी थाना में दर्ज कराई थी। कार्रवाई आगे न बढऩे पर पीडित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए धारा 175(3) के तहत थाना राखी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ने आरोपी वेद गायकवाड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।


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