रायपुर

टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, बाद लगेगा जुर्माना
28-Apr-2026 6:57 PM
टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, बाद लगेगा जुर्माना

रायपुर, 28 अप्रैल। निगम ने शहर के सभी संपत्तिकरदाताओं को चेतावनी जारी करते हुए 30 अप्रैल 2026 तक बकाया कर जमा करने की अपील की है। नियत तिथि तक कर भुगतान न करने वालों पर  कुर्की और सीलबंदी जैसी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार नागरिकों को बिना अधिभार संपत्तिकर जमा करने की छूट सिर्फ 30 अप्रैल 2026 तक दी गई है। इसके बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार लगाते हुए वसूली की जाएगी। नगर निगम के राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं करने वाले बकायादारों पर नियमानुसार कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी, जिससे अनावश्यक परेशानी और तनाव उत्पन्न हो सकता है। शहर के सभी 10 जोन कार्यालयों और राजस्व काउंटरों में नागरिक सीधे जाकर भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://mcraipur.in/ के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही आसान तरीके से अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं।


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