रायपुर

मासूम से रेप के आरोपी युवक को 20 साल कठोर कारावास
24-Feb-2026 8:27 PM
मासूम से रेप के आरोपी युवक को 20 साल कठोर कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। राजधानी के टिकरापारा थाना इलाके में दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में द्वितीय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो ने फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी विनय कुमार प्रधान ने आरोपी महेश धीवर 35 वर्ष को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 100 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 8 मई 2024 की शाम करीब 5.30 बजे 9 साल 7 माह की नाबालिग गोबर लेने दूधाधारी मठ मंदिर के पास गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी महेश धीवर उसे कमरे के अंदर ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

पीडि़ता ने घर लौटकर सारी बात अपने मां को बताई। इसके बाद पीडि़ता की मां ने 13 मई 2024 को थाना टिकरापारा में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। पीडि़ता सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। आरोपी को 16 मई 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी पाया गया। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ड)/6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया। सजा वारंट जारी कर आरोपी को केंद्रीय जेल रायपुर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।


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