रायपुर

सवा किलो गांजा के साथ आरोपी को 7 साल जेल
09-Feb-2026 7:07 PM
सवा किलो गांजा के साथ आरोपी को 7 साल जेल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 फरवरी। गुढिय़ारी इलाके में 1.30 किलो गांजा के साथ पकड़ाए आरोपी विकास देशमुख को विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने दोषी ठहराया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती किरण थवाईत ने 6 फरवरी को सुनाया। आरोपी को 7 साल जेल और 75 हजार का जुर्माना लगाया है। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 6 दिसंबर 2021 को दोपहर 2.40 बजे, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि महतारी चौक के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखा है, और बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर टीम ने मौके पर दबिश दी और संदेही को पकडक़र तलाशी ली।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक झोले में रखे 1 किलो 300 ग्राम  गांजा बरामद किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल के बाद गांजा को विधिवत जप्त कर दो नमूने तैयार किए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए एफएसएल भेजा गया। रिपोर्ट में बरामद पदार्थ गांजा होना प्रमाणित पाया गया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का दावा किया। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय ने अभियोजन की और से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर तर्कों को स्वीकार किया। आरोपी विकास देशमुख को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2)(बी) के तहत दोषसिद्ध पाया। उसे 7 साल कठोर कारावास और 75 हजार का जुर्माना लगाया है।


अन्य पोस्ट