रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 दिसंबर। गुढिय़ारी थाना क्षेत्र में दर्ज मादक पदार्थ तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण थवाईत की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने शादिका बेगम और कश्मीर सिंह उर्फ सीरा को हेरोईन (चिट्टा) के अवैध कारोबार में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने बताया कि 25 जनवरी 2025 को दुर्गा चौक, बड़ा अशोक नगर से शादिका बेगम के कब्जे से 31.12 ग्राम हेरोईन बरामद की गई थी। वहीं 26 जनवरी 2025 को रिंग रोड नंबर-2, भारत माता चौक के पास से कश्मीर सिंह के कब्जे से 22.19 ग्राम हेरोईन जब्त की गई। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी आपस में मिलीभगत कर नशीले पदार्थ की खरीद-फरोख्त कर रहे थे।
अदालत ने माना कि अभियोजन के प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान, जप्ती पंचनामा एवं एफएसएल रिपोर्ट से अपराध प्रमाणित होता है। इसके आधार पर न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) एवं 29 सहपठित धारा 21(बी) के तहत दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराया। इस फैसले को मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक अहम सफलता माना जा रहा है।


