रायपुर

गांजा तस्कर को तीन साल कैद, रेल्वे स्टेशन से पकड़ाया था
16-Dec-2025 8:03 PM
 गांजा तस्कर को तीन साल कैद, रेल्वे स्टेशन से पकड़ाया था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 दिसंबर। रेलवे स्टेशन के पास गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने आरोपी मनीष मेथिल को 3 साल सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, 8 फरवरी 2025 को जीआरपी रायपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर ए-1 पर दो युवक पि_ू बैग में मादक पदार्थ गांजा लेकर बैठे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर दोनों युवक भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में एक आरोपी ने अपना नाम मनीष मेथिल, निवासी भोपाल (मध्यप्रदेश) बताया।

तलाशी के दौरान आरोपी मनीष मेथिल के बैग से 5 किलो 240 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट धारा के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी)(२)(बी) के तहत दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया।


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