रायपुर

नशीली कैप्सूल तस्करी करने वाले तीन को 15-15 साल की कैद
26-Oct-2025 7:54 PM
नशीली कैप्सूल तस्करी करने वाले तीन को 15-15 साल की कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। विशेष एनडीपीएस  न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने नशीली दवा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.50 लाख-1.50 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।

आमानाका पुलिस के अनुसार  10 नवंबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर एक मालवाहक वाहन क्रमांक सीजी-04/पीबी-2732 को घेराबंदी कर पकड़ा गया। वाहन में बैठे तीन युवक — गणेश निषाद, महेन्द्र यादव और राहुल साव से स्पास्मो प्रॉक्सीवन प्लस नामक 576 नशीली कैप्सूल जब्त की गईं, जिनका वजन 357.12 ग्राम पाया गया।

एफएसएल रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि कैप्सूल में ट्रामाडोल, डाइक्लोमाइन और एसेटामिनोफेन जैसे मन:प्रभावी पदार्थ मौजूद थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 22 (सी)एनडीपीएस  एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

विशेष लोक अभियोजक  भुवनलाल साहू ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मण विश्वकर्मा और  देवप्रसाद जोशी ने पैरवी की।

न्यायालय ने कहा कि नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार समाज के लिए खतरा है। ऐसे अपराधों के प्रति कठोर दंड देना आवश्यक है।


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