रायपुर
रायपुर, 15 अक्टूबर। संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर की अनुशंसा पर शेख तबरेज 38 निवासी गांधी नगर, मुर्रा भट्टी, गुढिय़ारी, रायपुर को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (अवैध व्यापार निवारण) अधिनियम, 1988 (पिट एनडीपीएस एक्ट) के अंतर्गत तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध किया है। प्रकरण में यह पाया गया कि अनावेदक शेख तबरेज के विरुद्ध थाना गुढिय़ारी में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनमें से एक में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है जबकि एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जांच में यह भी सामने आया कि वह वर्ष 2018 से अब तक मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में लिप्त रहा है और गुप्त सूचना के अनुसार चोरी-छिपे अवैध रूप से मादक पदार्थों की आपूर्ति करता रहा है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1), धारा 10 तथा धारा 11 के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की निरुद्धि का आदेश पारित किया गया।


