रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अक्टूबर। तीन साल पहले गोबरानवापारा इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी अनिकेत उर्फ सोनू को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास तथा 500 अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 9 दिसंबर 2023 की रात करीब 8.45 बजे आरोपी अनिकेत उर्फ सोनू यादव ने तोरला बस स्टैंड तिराहे पर अंडा ठेला चलाने वाले रोशन साहू को पैसे के लेनदेन के विवाद में चाकू मार दिया था। गंभीर रूप से घायल रोशन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
पुलिस ने आरोपी आरोपी के खिलाफ 302, 25, 27 का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया। उसे 10 दिसंबर 2023 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अदालत में शुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से श्रीमति रश्मि रानी ने दलीले पेश की, वहीं बचाव पक्ष की ओर से वकील रोशन सिह ने पक्ष दिया। जिस पर कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अनिकेत उर्फ सोनू को दोषी पाए जाने पर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


