रायपुर

बालक को नियमित क्लास से रोका, स्कूल प्रबंधन को हिदायत
13-Oct-2025 8:39 PM
बालक को नियमित क्लास से रोका, स्कूल प्रबंधन को हिदायत

ब्रह्मविद ग्लोबल स्कूल का मामला, बाल आयोग में सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 अक्टूबर। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बालक को स्कूल आने से रोकने पर ब्रह्मविद ग्लोबल स्कूल प्रबंधन को सख्त हिदायत दी है। आयोग ने कहा कि बालक स्कूल में भाग लेने से कतई प्रतिबंधित न किया जाए। प्रकरण पर सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।

स्कूल के संचालक अनुराग नत्थानी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि आयोग के आदेश पर बालक को स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। बालक स्कूल आ भी रहा है। इससे पहले बालक के पालक ने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भी दी थी इसका भी जवाब प्रबंधन दे दिया है। नत्थानी ने यह भी बताया कि प्रबंधन 28 तारीख को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेगा।

आवेदक डॉ. आर.के. रामचंदानी साथ पीडि़त बालक आयोग में उपस्थित हुए थे। यह बताया गया कि ब्रम्हाविद स्कूल द्वारा पालक को ईमेल भेजा गया था जिसमें बालक को नियमित कक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया।

हालांकि आयोग ने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेजों से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे बच्चे को दशहरे की छुट्टी के बाद एक-एक कर शाला आने पर शाला प्रबंधक द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है।

आयोग ने आगे कहा कि बालक की केवल शिक्षा का ही नहीं बल्कि बच्चे को मानसिक प्रताडऩा से बचाने के लिए स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि बालक को शाला आने की अंतिम सुनवाई तक प्रतिबंधित न किया जाए।

प्रकरण की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। शाला के प्राचार्य को आवेदन की सत्यप्रति भेजने और आदेश की प्रति स्कूल और आवेदक को देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश पत्र में श्रीमती संगीता गजभिये (सदस्य) और डॉ. वर्निका शर्मा (अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग) के हस्ताक्षर हैं।


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